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ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाए

ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाए , क्या स्टेप होता है

ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाए , ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के ऑफिसियल वेबसाइट सारथी डॉट www.sarthi.parivahan.gov.in पर जाए | वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले State सेलेक्ट करें उसके बाद आपके सामने एक विंडो Open हो जाएगी वहां लर्निंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट दल के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपना डिटेल Renewal कर सकते हैं या Driving License खो हो गया है तो डुप्लीकेट दिया आवेदन भी कर सकते हैं |

ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार का होता है

पहला लर्निंग लाइसेंस, दूसरा परमानेंट लाइसेंस , तीसरा कमर्शियल लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस का मतलब यह लाइसेंस टेंपरेरी होता है, जिसकी वैलिडिटी 6 महीने तक की होती है 6 महीने के अंदर हमें परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है वह लाइसेंस की वैलिडिटी 10 साल या उससे ज्यादा 15 साल तक होती है

परमानेंट लाइसेंस लर्निंग लाइसेंस बनने के बाद वह व्यक्ति अपना लाइसेंस कमर्कशियल करा सकता है यह पीवीसी कार्ड की तरफ प्रिंट होता है वह कमर्शियल वाहन या हैवी वाहन जैसे ट्रक ,बस लाने के लिए वैध होता है पिला नंबर प्लेट की गाड़ी जितनी होती है वह कमर्शियल लाइसेंस के बिना नही चलाई जा सकती है | कमर्शियल लाइसेंस टैक्सी गाड़ी ट्रक ,बस चलाने के लिए कमर्शियल लाइसेंस होना जरूरी है

यदि आप प्राइवेट कर चलते हैं अपनी खुद की गाड़ी चलाते हैं उसके लिए आपको परमानेंट लाइसेंस से भी आप ड्राइविंग कर सकते हैं|

ड्राइविंग लाइसेंस की फीस

लर्निंग लाइसेंस का टू व्हीलर और फोर व्हीलर उत्तर प्रदेश के लिए ₹350 है लर्निंग लाइसेंस का फ़ीस अलग-अलग स्टेट के लिए अलग हो सकता है

केवल Two Wheler यानि मोटर साइकिल के लिए आवेदन करते है तो 200/- रुपया जमा करना होगा |

Permanent License के लिए (टू व्हीलर और फोर) के लिए 1000/- रुपया जमा करना होता है |

Permanent License के लिए (केवल टू व्हीलर) के लिए 600/- रुपया जमा करना किया जाता है |

ड्राइविंग लाइसेंस बनवेट समय आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना पड़ सकता है

यदि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले व्यक्ति की उम्र 40 साल से अधिक हो गई है तो उसे एक मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना होता है | यह मेडिकल सर्टिफिकेट जिला के किसी भी जिला अस्पताल से बनवाया जा सकता है बिना मेडिकल फिटनेस के उस व्यक्ति की जिसकी उम्र 40 साल से ऊपर हो गई है उसका लाइसेंस नहीं बन सकता है | मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद ही लाइसेंस का आवेदन कर सकता है |

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कैसे करें

अगर ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, वह व्यक्ति अपना आवेदन सारथी www.sarthi.parivahan.gov.in कर सकता है, ध्यान दें आवेदन करते समय ड्राइविंग लाइसेंस में वही डिटेल होनी चाहिए जो आपके मौजूदा आधार कार्ड में है| जैसे नाम, जन्म तिथि, पता, और एड्रेस यह चारों जानकारी आधार कार्ड और ड्राइवरी लाइसेंस से बिल्कुल मिलन होनी चाहिए |

यदि यह दोनों जानकारी अलग-अलग है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस में आपका एड्रेस कुछ और है और मौजूदा आधार कार्ड में एड्रेस कुछ और है | तो आप ड्राइविंग लाइसेंस का रिनुअल करते समय एड्रेस करेक्शन को भी सेलेक्ट करें| जो भी आपकी गलती है वह आधार कार्ड के अकॉर्डिंग और उसे करेक्ट कर सकते हैं| जितने Correction आपके होंगे उतना फीस अलग से ऐड होगा यह फ़ीस ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आवेदन करके समय आपको बता दिया जाता है |

डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन कैसे करें

डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको मौजूद ड्राइविंग लाइसेंस, जो आपसे गुम हो गया है| उसका FIR करना जरूरी है| FIR करने के बाद आप की अधिकृत वेबसाइट www.sarthi.parivahan.gov.in पर जाएं| और वहां पर डुप्लीकेट आवेदन के लिए के लिए अप्लाई करें| और वहां पर अपनी पूरी जानकारी आधार कार्ड के हिसाब से भरें उसके पश्चात FIR की कॉपी और आधार कार्ड अपलोड करें| उसके बाद सभी प्रक्रिया को का पालन करें |

१. लाइसेंस आवेदन करने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट आवश्यकता है

लर्निंग लाइसेंस का आवेदन करने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को आधार कार्ड और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रहना जरूरी है जिससे वह अपना ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से अप्लाई कर सकते हैं यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं हो तो आप वोटर आईडी पैन कार्ड से भी ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन कर सकते हैं

२.लाइसेंस परमानेंट लाइसेंस के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ?

परमानेंट लाइसेंस के लिए पहले आपको लर्निंग लाइसेंस होना जरूरी है, दूसरा आधार कार्ड आपके पास या वोटर आईडी होना जरूरी है| फोटो और सिग्नेचर होना जरूरी है व्यक्तिगत जानकारी कैसे नाम पिता का नाम जन्मतिथि ब्लड ग्रुप ईमेल आईडी पता यह सब व्यक्तिगत जानकारी भरी जाएगी|

३ कमर्शियल लाइसेंस कब बनवा सकते हैं

कमर्शियल लाइसेंस बनवाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरना होगा | पहले हमें लर्निंग लाइसेंस बनवाना होगा उसके बाद हम अपने लाइसेंस को परमानेंट करवाते हैं | उसके बाद हम कमर्शियल लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं | जब जो व्यक्ति जिसके पास पहले से परमानेंट लाइसेंस है वह 3 साल बाद कमर्शियल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है |

४. Learning Driving लाइसेंस की फीस क्या है

लर्निंग लाइसेंस आवेदन करते समय टू व्हीलर के लिए ₹200, टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों का फीस 350 रुपए है

५. Permanent Driving लाइसेंस की फीस क्या है

Permanent लाइसेंस आवेदन करते समय टू व्हीलर के लिए ₹600,( टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों का फीस 1000/-रुपए है)

६.ड्राइविंग लाइसेंस रिनुअल करने में कितने पैसे लगते हैं

ड्राइविंग लाइसेंस रिनुअल करने के लिए ₹400 की भर्ती काटी जाती है परंतु आपका आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस में पूरी जानकारी बराबर होनी चाहिए | यदि जानकारी बराबर नहीं होती है तो उसकी फीस बढ़ जाता है जो ऑफिशल वेबसाइट पर शो होगा |

७. आवेदन करते समय ड्राइविंग लाइसेंस रिनुअल करने में क्या डॉक्यूमेंट लगेगा

ड्राइविंग लाइसेंस रिनुअल करने में पुराना लाइसेंस की फोटो कॉपी आधार कार्ड फोटो और व्यक्ति का सिग्नेचर की जरूरत होती है |

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